सीएसआईआर-सीएफटीआरआई यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध है। शिकायतों का निपटान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा किया जाता है।
आंतरिक शिकायत समिति
- आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन (PDF, 928.66 KB)
- आईसीसी सदस्यों के संपर्क विवरण (PDF, 174.88 KB)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
शी-बॉक्स, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, महिला कर्मचारियों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।

